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न्यायालय का लॉकडाउन की अवधि के लिये स्कूल फीस में छूट की याचिका पर विचार से इंकार

नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन की अवधि के लिये छात्रों को स्कूल फीस से छूट के लिये बच्चों के अभिभावकों की याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस राहत के लिये याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाना होगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुये कहा, ‘‘फीस बढ़ाये जाने का मामला राज्य के उच्च न्यायालयों में उठाया जाना चाहिए था। यह उच्चतम न्यायालय में क्यों आया है? ’’

पीठ ने कहा कि इसे लेकर प्रत्येक राज्य और यहां तक कि प्रत्येक जिले की अलग समस्यायें हैं। विभिन्न राज्यों में स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावकों ने शीर्ष अदालत में यह याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान स्कूल की फीस के भुगतान में छूट देने अथवा इसे स्थगित रखने का निर्देश दिया जाये। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन और मयंक क्षीरसागर ने कहा कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्कूलों को बढ़ी हुयी फीस लेने की अनुमति दे दी है।

इस पर पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर विचार की इच्छुक नहीं है और याचिकाकर्ता चाहें तो इसे वापस लेकर उच्च न्यायालयों में जा सकते हैं।

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