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2,978 गेहूं क्रय केंद्रों के माध्यम से 19 हजार से अधिक किसानों से खरीदा गया गेहूं

  • योगी सरकार ने की 90 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के माध्यम से किया गया 130 करोड़ का भुगतान
  • सीएम योगी ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया में और तेजी लाने के दिए निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गेहूं खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में खाद्य एवं रसद विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक में गेहूं की खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की और इसकी समुचित व्यवस्था करते हुए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश में 2 हजार 978 गेहूं क्रय केंद्रों के माध्यम से 19 हजार 209 किसानों से अब तक 89972.77 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई इस खरीद के माध्यम से लगभग 129.04 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। पिछले साल प्रदेश में 2890 क्रय केंद्रों पर 19694 किसानों से 83485.47 मीट्रिक टन की खरीद हुई थी।

गेहूं खरीद के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश

उन्होंने गेहूं खरीद की व्यवस्था पर कहा कि जनपदों में संचालित समस्त क्रय केन्द्रों पर किसानों से गेहूं खरीद सुनिश्चित करायी जाये। किसानों के पंजीकरण एवं सत्यापन में प्रगति लाई जाये। पंचायती राज्य विभाग के जिला पंचायत राज्य अधिकारी को निर्देशित कर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधानों का सहयोग प्राप्त कर गेहूं खरीद करायी जाये। जिलाधिकारी अपने स्तर से संचालित क्रय केन्द्रों की समीक्षा कर, जहां गेहूं की आवक नहीं हो रही है, उन क्रय केन्द्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ गेहूं की अच्छी आवक है, वहां संचालित कराया जाये। मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से भी गेहूं की खरीद में प्रगति लायी जाये तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये।

केंद्र सरकार भी जारी कर चुकी है आदेश

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद पर प्रदेश सरकार का ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार का भी विशेष ध्यान है। गेहूं खरीद में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने बीते 24 अप्रैल को आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया कि प्रदेश में पंचायतों और आढ़तियों के माध्यम से भी गेहूं खरीदा जाए। आरएमएस के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों और आढ़तियों के माध्यम से एफ.ए.क्यू. गेहूं खरीद पर अन्य समितियों की भांति उन्हें नियमानुसार 27 रुपये प्रति कुंतल कमीशन देय होगा।

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