
वाराणसी। न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय धर्मेंद्र कुमार यादव की अदालत ने छेड़खानी करने के मामले में आरोपी सर्वजीत यादव को दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर साढ़े चार हजार रुपया का जुर्माना लगाया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से एपीओ उत्तम त्रिपाठी ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार चौबेपुर थाना क्षेत्र निवासिनी पीड़िता घर थी । आरोप था कि 17 फरवरी 2000 की रात आरोपी घर में घुसा और उसके साथ छेड़खानी की थी। पीड़िता के पति ने कोर्ट के माध्यम से चौबेपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।



