
वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विजय विश्वकर्मा की अदालत ने फ्लैट देने के नाम पर लाखो रुपया हड़पने के मामले में तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सिगरा थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि प्राथी के प्रार्थना पत्र के परिपेक्ष में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करे। वादी ने कम्पनी के डायरेक्टर भास्कर कुमार, सलीम और लीला को पार्टी बनाया है ।
माधोपुर सिगरा निवासी सुदीप्तो बनर्जी ने अपने अधिवक्ता मयंक मिश्रा के माधयम से कोर्ट में 156(3) के तहत आवेदन दिया। आवेदन में कहा गया कि भास्कर कुमार ने उसने कहा की कम्पनी नोएड सिटी में फ्लैट बनाई है और बेचने काम शुरु कर दिया है। इसके विश्वास में आकर प्राथी ने जनवरी में 20 लाख रुपया जरिए बैंक खाते से दिया। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी फ्लैट नही देने पर पैसा वापस मांगने पर टालटोल करने लगा। वहीं पैसा के संबंध में देने के लिए जमशेदपुर तक ले गया उसके बावजूद नही दिया। बार-बार मांगने पर जान मरने की धमकी देने लगा।
चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज
सेवापुरी। कपसेठी पुलिस ने थाना क्षेत्र के ऊपरवार गांव में हुए एक मारपीट के मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है गांव निवासी प्रभाकर राम ने थाने में दी गई तहरीर में कहा है कि, पड़ोसी जंग बहादुर विजय रवि और संतोष मामूली विवाद में मेरे घर पहुंचकर मारापीटा।



