
वाराणसी। किशोरी से रेप के आरोपी पिशौर शिवपुर निवासी अभियुक्त रवि राजभर को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) द्वितिय अनुभव द्विवेदी की अदालत ने दोषी पाया और दस साल की सजा सुनाई साथ ही 18 हजार अर्थडंड लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार लोहता थाना क्षेत्र निवासी वादी ने 29 अगस्त 2016 को लोटा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी आरोप था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री रोज की तरह 19 जुलाई 2016 को भरथरा में सिलाई सीखने गई थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन करने के बाद पता चला कि उसकी पुत्री को पिशौर शिवपुर निवासी रवि राजभर ने बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। मेडिकल में पीड़िता के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई।



