
वाराणसी। पांच वादिनी महिलाओं का श्रृंगार गौरी के पूजन केस में मंगलवार कोर्ट ने नई तारीख दी है। अब इस मामले पर सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। जिला न्यायाधीश, वाराणसी के कोर्ट में मंगलवार को पांच वादिनी महिलाओं का श्रृंगार गौरी के पूजन-स्तवन के मुकदमा की सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें से एक वादनी लक्ष्मी देवी की याचिका, ज्ञानवापी परिसर में प्रकट हुए शिवलिंग और ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व सर्वेक्षण के मामले में हाईकोर्ट के 5 अप्रैल के आदेश को देखते हुए जिला जज, 6 अप्रैल को ही सुनवाई करेंगे।
18 अगस्त 2021 को दिल्ली से राखी सिंह और सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में यह मुकदमा दाखिल किया था। पांचों महिलाओं ने मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी के मंदिर में नियमित दर्शन-पूजन की अनुमति मिले। इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर स्थित अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा के लिए मुकम्मल इंतजाम हो।



