Crime

दहेज हत्या में साढ़े सात साल की सजा

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश तृतीय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सपना शुक्ला की कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति फारुख उर्फ बाबू व सास मुमना बानो को दोषी पाते हुए साढ़े सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर सात-सात हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जैतपुरा थानांतर्गत बकरिया कुंड, बड़ी बाजार निवासिनी फातमा बेगम की बेटी शबनम की कैंट थाना क्षेत्र के हुकुलगंज निवासी फारुख उर्फ बाबू से 15 अप्रैल 2014 को शादी हुई थी। शादी के बाद फारुख और उसके घर वाले दहेज के लिए शबनम को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। उपरोक्त दोनों आरोपी ने चार अक्टूबर 2015 की रात में मिट्टी का तेल डालकर शबनम को जला दिया। बाद में इलाज के दौरान शबनम की मौत हो गई।

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