
पटना : सांप्रदायिक वैमनस्यता एवं अशांति फैलाने का प्रयास तथा देशद्रोह से संबंधित बिहार में पटना के चर्चित फुलवारीशरीफ कांड में विशेष अदालत ने दक्षिण भारत से गिरफ्तार पांच लोगों को हिरासती पूछताछ के लिए पांच दिनों तक पुलिस रिमांड पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने का आदेश दिया।
विशेष प्रभारी न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर एनआईए ने केरल से गिरफ्तार आबिद के. एम. तथा कर्नाटक से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद सिनान, सरफराज नवाज, मोहम्मद इकबाल तथा अब्दुल रफीक से हिरासती पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर दिए जाने की प्रार्थना की थी। प्रार्थना स्वीकार करते हुए अदालत ने पांचों अभियुक्तों से हिरासत में पूछताछ के लिए 13 मार्च से 17 मार्च 2023 तक पुलिस रिमांड पर एनआईए को सौंपे जाने का आदेश कारा अधीक्षक बेउर को दिया है, मामला फुलवारीशरीफ थाना कांड संख्या 827/2022 पर आधारित है।
इस मामले में 22 जुलाई 2022 को एनआईए ने अपनी प्राथमिकी संख्या आरसी 31/2022 के रूप में दर्ज की है। अदालत में विशेष कांड संख्या 7/2022 के रूप में दर्ज है। एनआईए इस मामले में चार अभियुक्तों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल कर चुकी है।आरोप के अनुसार, देश में अशांति फैलाने एवं आतंकवादी तथा गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा था।प्राथमिकी में 26 लोगों को नामजद एवं अन्य अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है।(वार्ता)



