वाराणसी। एमपी एमएलए कोर्ट में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कैंब्रिज जज बिजनेस स्कूल दिए गए बयान के लेकर आवेदन दिया गया है कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156 ( 3)के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। आरोप लगाया की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैंब्रिज जज बिजनेस स्कूल ब्रिटेन में कार्यक्रम के दौरान भारत की वर्तमान राजनीत परिधि पर विवादित बयान दिया। जिसे भारतीय एकता अखंडता व संप्रभुता के खिलाफ जो बयान है। जो पूरी दुनिया में इसे भारत की छवि खराब की गई। जो करोड़ों भावनाओं का अनादर किया गया है। इस मामले अधिवक्ता ने थाने से लेकर आलाधिकारी से गुहार लगाई कोई करवाई नही होने पर कोर्ट ने आवेदन किया।



