
वाराणसी। विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अदालत ने सास को दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अनिल कुमार की अदालत ने पक्की बाजार, कैंट निवासिनी अभियुक्ता भल्लर देवी को दोषी पाने पर पांच वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
एडीजीसी कैलाश नाथ के अनुसार वादी मुकदमा रमाशंकर ने 12 नवंबर 2015 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी बहन सुनीता की शादी वर्ष 1997 में भैयालाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसके बहन की सास भल्लर देवी उसकी बहन को मारती-पीटती व प्रताड़ित करती रहती थी।
इस बीच 11 नवंबर 2015 को उसके बहनोई ने रात साढ़े 10 बजे फोन कर बताया कि उसके बहन की तबियत काफी खराब है। सूचना पर जब वह बहन के ससुराल पहुंचा तो देखा उसकी बहन मृत पड़ी है और उसके गले पर रस्सी का निशान था। उसे पूर्ण विश्वास है कि सास की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली है।



