
वाराणसी। अपर जिला जज पंचम मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने लूट के लिए हत्या कर लाश छिपाने के मामले में आरोपी रामनगर निवासी बब्लू बारी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना लगाया।
बड़ागांव कविरामपुर निवासी वादी अरुण कुमार ने एक जनवरी 2019 को लोहता थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया। आरोप था कि पिसौर पुल के पास उनके बड़े पिता रिटायर्ड फार्मासिस्ट प्रेमचंद सिंह का शव मिला। वह शिवपुर के परमानंदपुर में मकान बनाकर रहते थे। आरोपितों ने घर में घुसकर उनकी हत्या कर लूटपाट की। लाश को पिसौर पुल के पास फेक दिया था।
मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त लोहे का सब्बल और लूट का माल पुलिस ने बरामद किया था। इस मामले में दो आरोपी नाबालिग है ऐसे में दोनों की पत्रावली बाल न्यायालय में लंबित है। जिसमे एक मृतक का रिश्ते में नाती है।



