
वाराणसी। चौबेपुर थाना क्षेत्र में पांच साल पूर्व राम बिहारी चौबे की हुई हत्याकांड के मामले में जिला जज डा.अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आरोपित अजय सिंह उर्फ अजय मरदह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। गाजीपुर जिले के मरदह थाना क्षेत्र निवासी अजय मरदह की जमानत का विरोध डीजीसी आलोक चंद्र शुक्ल व वादी पक्ष के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी आदित्य वर्मा, शिवम सिंह और राकेश मिश्रा ने किया।
आरोप था कि चार दिसंबर 2015 को सबह सवा सात बजे राम बिहारी चौबे घर पर अखबार पढ़ रहे थे तभी बाइक से पहुंचे हमलावरों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना की विवेचना के दौरान अजय मरदह का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर अदालत में आरोप पत्र प्रेषित कर चुकी है।



