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अतीक अहमद साबरमती जेल के लिए रवाना

प्रयागराज : उमेश पाल अपहरण मामले में मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद माफिया अतीक अहमद को पुलिस अभिरक्षा में गुजरात की साबरमती जेल भेजने की तैयारी शुरू हो गयी है। अदालत में पेशी के बाद उसे वापस साबरमती जेल भेजने का वारंट नैनी सेन्ट्रल जेल को भेजा गया है।

एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश चन्द्र शुक्ल ने अतीेक को सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई जबकि इसी मामले में आरोपी उसके भाई अशरफ को दोष मुक्त करार दिया। सजा सुनाने के बाद करीब चार बजे अतीक और अशरफ को वापस नैनी जेल ले जाया गया लेकिन उसे जेल के अंदर नहीं लिया गया है।

नैनी सेन्ट्रल जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह ने बताया कि अतीक को नैनी जेल में दाखिल करने का अभी कोई आदेश नहीं मिला है। उसे वापस साबरमती जेल भेजने के लिए नैनी जेल में समन (वारंट) पहुंच चुका है। हालांकि, दोनों को कब ले जाया जाएगा, यह अभी साफ नहीं है।श्री सिंह ने बताया कि नियम के अनुसार सजा सुनाए जाने के बाद अतीक को वहीं से साबरमती जेल ले जाना चाहिए था। दूसरी बात हम उसे यहां इसलिए भी नहीं रख सकते कि उच्चतम न्यायालय का कन्टेम्पट होता क्योंकि वह साबरमती जेल में है।

अतीक की पेशी के दौरान वकीलों ने की नारेबाजी

बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह और वकील उमेश पाल के अपहरण के मामले में विशेष अदालत में पेशी के लिये लाये गये अतीक अहमद को देख वकीलों ने जमकर नारेबाजी की।एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश चन्द्र शुक्ल की अदालत में ले जाने के लिये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये थे। इसके बावजूद अदालत परिसर में व्याप्त आक्रोश के चलते सुरक्षा बलों को अतीक को अदालत परिसर में ले जाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। अतीक को फांसी दो के नारे लगाये गये। कुछ वकील जूते की माला भी लेकर आये थे जिन्हे कोर्ट परिसर में दाखिल नहीं होने दिया गया।(वार्ता)

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