शातिर पशु तस्करों के विरूद्ध गैंगेस्टर ऐक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही
देवरिया। पुलिस उप महानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा शातिर अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष महुआडीह उ0नि0 विपिन मलिक द्वारा अवगत कराया गया कि शातिर पशु तस्कर शोएब पुत्र हनीफ निवासी चमरौआ थाना सहजाद जनपद रामपुर एवं पप्पू अली पुत्र सैदा उर्फ सौदा निवासी चमरौआ थाना सहजाद जनपद रामपुर का एक संगठित गिरोह है। ऐ सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु पशु तस्करी जैसे अपराध करते हैं, जो भा0दं0सं0 के अध्याय 16, 17 तथा 22 में वर्णित दण्डनीय अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं । गिरोह बनाकर अपराध कर धन अर्जित करना तथा सदस्यो को वितरित कर जीविकोपार्जन चलाना इनका पेशा है। इनके भय से समाज में कोई भी व्यक्ति एफ0आई0आर0 दर्ज कराने, गवाही देने से डरता है। इनका समाज में आतंक व्याप्त है। इस सम्बन्ध में थाना महुआडीह में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।