Crime

गुंडा एक्ट का आरोपी दोषमुक्त

वाराणसी। एडिशनल सीपी अपराध एंव मुख्यालय संतोष कुमार सिंह कोर्ट ने कैंट गुण्डा एक्ट के एक मामले को निरस्त करते हुए राजाबाजार, नदेसर निवासी आरोपित सागर को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही आदेश का अनुपालन कराने के लिये आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन को भेजने का आदेश दिया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता रेयाजुद्दीन उर्फ बंटी खान ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना प्रभारी कैंट ने 30 अगस्त 2021 को न्यायालय में आख्या प्रस्तुत की थी। आरोप था कि 13 जनवरी 2021 को राजाबाजार नदेसर निवासिनी रिया रावत की तहरीर पर राजाबाजार, नदेसर निवासी आरोपित सागर के खिलाफ छेड़खानी व मारपीट समेत कई धाराओं में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि आरोपित सागर एक मनबढ़ गुण्डा प्रवृत्ति का अपराधी है। वह स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रुप में अभ्यस्त व दंडनीय अपराध करता है।

वह आये दिन लोगों से मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी व छेड़खानी जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। इसका समाज में भय व आतंक व्याप्त है। जिसके बाद उसके खिलाफ पुलिस कमिश्नर की संस्तुति पर गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई की गयी थी। अपर पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट संतोष कुमार सिंह की न्यायालय ने बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपि सागर को दोषमुक्त कर दिया।

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