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मध्यस्थता फैसलों को संशोधित कर सकती हैं अदालत: सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अदालत मध्यस्थता फैसलों को संशोधित कर सकती हैं।मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से यह फैसला दिया।न्यायालय का 190-पृष्ठ का निर्णय 20 फरवरी, 2024 को तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संदर्भित किए जाने पर आया।मुख्य न्यायाधीश खन्ना और न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति संजय कुमार तथान्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 और 37 के तहत न्यायालय के पास मध्यस्थता फैसलों को संशोधित करने की सीमित शक्ति है।

शीर्ष अदालत का यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखा गया। न्यायमूर्ति गवई, न्यायमूर्ति कुमार और न्यायमूर्ति मसीह ने उनके निर्णय का समर्थन किया, जबकि न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन ने असहमति वाला फैसला सुनाया।बहुमत के फैसले में पीठ यह भी कहा कि न्यायालय कुछ परिस्थितियों में मध्यस्थता के फैसलों के बाद के हित को संशोधित कर सकता है और बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है।न्यायालय ने बहुमत के फैसले में कहा कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब मध्यस्थता फैसल अलग करने योग्य हो, ‘अमान्य’ हिस्से को ‘वैध’ हिस्से से अलग करके, और किसी भी लिपिकीय, गणना संबंधी या टाइपोग्राफिकल त्रुटियों को ठीक करके जो रिकॉर्ड के सामने गलत दिखाई देती हैं।

पीठ ने कहा,“हम मानते हैं कि कानूनी विवाद के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। प्रस्तुत तर्क एक ओर समानता और न्याय के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष और दूसरी ओर न्यायालय की अधिकारिता सीमाओं द्वारा लगाए गए बंधनों का प्रतीक हैं।”पीठ ने कहा,“अदालतों को किसी निर्णय को संशोधित करने के अधिकार से वंचित करना (विशेष रूप से जब ऐसा इनकार महत्वपूर्ण कठिनाइयों को लागू करेगा, लागत बढ़ाएगा और अनावश्यक देरी की ओर ले जाएगा) मध्यस्थता के अस्तित्व के उद्देश्य को पराजित करेगा। यह चिंता विशेष रूप से भारत में स्पष्ट है, जहां धारा 34 के तहत आवेदन और धारा 37 के तहत अपील को हल करने में अक्सर वर्षों लग जाते हैं।”शीर्ष अदालत ने कहा कि मध्यस्थ निर्णय को रद्द करने का अधिकार अनिवार्य रूप से इसे पूरी तरह से नहीं बल्कि आंशिक रूप से रद्द करने की शक्ति को शामिल करता है।

न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन ने हालांकि, कहा कि अधिनियम की धारा 34 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए और परिणामस्वरूप अपीलीय पदानुक्रम में न्यायालयों के पास मध्यस्थ फैसले को संशोधित करने की शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि संशोधन और पृथक्करण दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं, जबकि धारा 34 के तहत संशोधन की अनुमति नहीं है, धारा 34 के तहत शक्तियों के प्रयोग में धारा 34 के उल्लंघन में आने वाले मध्यस्थ फैसलों को पृथक करने की अनुमति है। पृथक्करण की ऐसी शक्ति धारा 34 न्यायालय के लिए अपीलीय पदानुक्रम में न्यायालयों को भी उपलब्ध है।उन्होंने अपनी असहमति में कहा कि रद्द करने की शक्ति में संशोधन करने की शक्ति शामिल नहीं होगी, क्योंकि संशोधित करने की शक्ति रद्द करने की शक्ति में शामिल कम शक्ति नहीं है और रद्द करने की शक्ति और संशोधित करने की शक्ति एक ही स्थिति से उत्पन्न नहीं होती हैं और अधिनियम के संदर्भ में गुणात्मक रूप से भिन्न शक्तियाँ हैं।

न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह थे कि यदि भारतीय न्यायालयों को मध्यस्थ फैसलों को संशोधित करने का अधिकार है, तो किस सीमा तक? विशेष रूप से, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996, न्यायालयों को मध्यस्थ पुरस्कार को संशोधित करने या उसमें बदलाव करने का स्पष्ट रूप से अधिकार नहीं देता है। 1996 अधिनियम की धारा 34 न्यायालयों को केवल फैसलों को रद्द करने की शक्ति प्रदान करती है।फिर भी (सर्वोच्च न्यायालय को कई मामलों में) लंबी मुकदमेबाजी को कम करने और न्याय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए मध्यस्थ फैसलों को संशोधित करने के लिए बाध्य होना पड़ा है।इसके विपरीत, कुछ निर्णयों में कहा गया है कि भारतीय न्यायालय धारा 34 के संकीर्ण रूप से परिभाषित दायरे के कारण फैसलों को संशोधित नहीं कर सकते हैं।

बहुमत के निर्णय में कहा गया है कि यदि यह तय किया जाता है कि न्यायालय केवल मध्यस्थता फैसलों को रद्द कर सकते हैं और उन्हें संशोधित नहीं कर सकते हैं, तो पक्षों को मध्यस्थता के एक अतिरिक्त दौर से गुजरना होगा जो पिछले चार चरणों में शामिल होगा: प्रारंभिक मध्यस्थता, धारा 34 (कार्यवाही रद्द करना), धारा 37 (अपील कार्यवाही), और अनुच्छेद 136 (एसएलपी कार्यवाही)।न्यायालय ने कहा,“वास्तव में, यह व्याख्या पक्षों को केवल एक निर्णय की पुष्टि करने के लिए एक नई मध्यस्थता प्रक्रिया में मजबूर करेगी, जिस पर न्यायालय आसानी से पहुँच सकता है। यह मध्यस्थता प्रक्रिया को पारंपरिक मुकदमेबाजी से भी अधिक बोझिल बना देगा।

”न्यायालय ने यह भी कहा कि निहित शक्ति का सिद्धांत केवल कानून के उद्देश्य, अर्थात 1996 अधिनियम को प्रभावी बनाने और आगे बढ़ाने तथा कठिनाई से बचने के लिए है।पीठ ने कहा,“इसलिए यह कहना गलत होगा कि हमारे द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण 1996 अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के विरुद्ध है।”(वार्ता)

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