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तेलंगाना के बीआरएस विधायक का चुनाव अवैध घोषित

हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक सनसनीखेज फैसले में राज्य में सत्तारुढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधायक वनमा वेंकटेश्वर राव के चुनाव को अमान्य करार दिया है और दूसरे स्थान पर रहे श्री जलागम वेंकटराव के चुनाव को सही घोषित किया है।

कानूनी विवाद तब पैदा हुआ जब श्री वेंकटराव ने वर्ष 2018 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कोठागुडेम विधायक के रूप में श्री राव की जीत को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी प्रस्तुत की गई थी।गहन जांच के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि श्री राव का चुनाव अवैध था।अदालत के फैसले के परिणामस्वरूप श्री वेंकटराव को वर्ष 2018 के चुनाव में निकटतम उम्मीदवार होने के कारण निर्वाचित विधायक घोषित किया गया।

चुनाव को अवैध घोषित करने के अलावा न्यायालय ने गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए श्री राव पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा, उन्हें वर्ष 2018 से अब तक विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है।गौरतलब है कि श्री राव शुरू में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीआरएस श्री वेंकटराव को हराकर कांग्रेस विधायक के रूप में चुने गए थे। बाद में हालांकि, वह बीआरएस पार्टी में चले गए।(वार्ता)

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