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पिता ने की थी 5 लोगों की हत्या, हाईकोर्ट ने दी फाँसी की सजा

बेंगलुरु । कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ खंडपीठ की एक खंडपीठ ने अपने 3 नाबालिग बच्चों सहित 5 लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति की मौत की सजा की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त, एचसी ने उन मामलों में अभियोजन पक्ष को कई निर्देश जारी किए हैं जिनमें मृत्युदंड की मांग की गई है।

पिता ने की थी 5 लोगों की हत्या

10 साल से कम उम्र के 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत के परिणामस्वरूप अपराध की क्रूरता के कारण, हमारे पास ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित मौत की सजा की पुष्टि करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज और न्यायमूर्ति जी बसवराज की पीठ ने दोषी और राज्य द्वारा दायर दो याचिकाओं का निस्तारण करते हुए कहा कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम मामले के रूप में मौत की सजा के योग्य है।

हाईकोर्ट ने 22 नवंबर 2022 को ही सुनवाई पूरी कर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन इसने कुछ रिकॉर्ड और रिपोर्ट सहित कई जानकारियां मांगी थीं। अदालत ने कहा कि ये रिकॉर्ड उन सभी मामलों में निर्देश जारी करने के लिए आवश्यक थे, जहां अभियोजन पक्ष मौत की सजा देने की मांग करता है। होसपेटे, बल्लारी के काम्पली में केंचनगुड्डा हल्ली के एक मजदूर, आरोपी ब्यलुरू थिप्पैया को अपनी 12 साल की पत्नी पर शक था, जिसके कारण झगड़े हुए थे।(वीएनएस)

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