
वाराणसी। अपर जिला जज (तेरहवां) मनोज कुमार सिंह की अदालत ने गैंगस्टर के मामले में दो अभियुक्तों को दंडित किया है। अदालत ने चौखंडी, जंसा निवासी दिनेश पांडेय व दामोदरपुर, मिजार्पुर निवासी संदीप उर्फ बेटू सिंह को दोषी पाने पर तीन-तीन वर्ष की कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तों एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जिलाधिकारी की संतुष्टि पर लंका थाना प्रभारी ने लंका थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि जंसा के चौखंडी निवासी दिनेश पांडेय व उसका दोस्त संदीप उर्फ बेटू सिंह व बच्चे लाल उर्फ बचवा का एक संगठित गिरोह है। वह लोग एक दूसरे के अनुपस्थित में गिरोह का संचालन करते हैं। यह लोग अपने गिरोह के लिए समय – समय पर अन्य शातिर अपराधियों को शामिल कर अपराधिक घटनाओं को कारित करते हैं। इस गैंग का मुखिया दिनेश पांडेय है। यह लोग गिरोह के सदस्यों के माध्यम से अपराधिक घटनाओं में लिप्त होकर आर्थिक व भौतिक लाभ कमाते है। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में कई अपराधिक मामले दर्ज हैं। अदालत ने मुकदमें के विचारण के दौरान गवाहों के बयान व साक्षो के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी पाने पर दंडित किया और सजा सुनाई।



