
वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने पति के मौत के मामले में पत्नी समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। प्रकरण के अनुसार पुराना पुल, सारनाथ निवासी अनवारुल हक ने कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दिया था।
आरोप था कि उसका पुत्र जावेद पावरलूम चलाने का कार्य करता था। वह रोज की तरह 26 नवंबर 2022 को अपने काम से वापस घर आया। इस बीच उसके मोबाइल पर उसके दोस्त छोटू का फोन आया। छोटू उसके पुत्र को किसी जरूरी काम के लिये अपने पास बुला रहा था। जिस पर उसका पुत्र अपनी पत्नी तरन्नुम बानो से बोल कर गया कि छोटू से मिलकर जल्दी आता हूँ। अगले दिन यानी 27 नवंबर 2022 को सुबह साढ़े 8 बजे वादी के पास उसके समधी का फोन आया और उसने बताया कि उसके पुत्र जावेद को चोरी के आरोप में पुलिस ने पुराना पुल चौकी, सारनाथ में उसे पकड़ रखा है।
वादी चौकी पर गया तो पता चला कि उसका पुत्र अजीज रहमान के पावरलूम मशीन में चोरी करने गया था और अभी वहीं पर है। वादी जब अजीज रहमान के मकान पर पहुंचा तो उसके दरवाजे में लाश लटकी हुई थी और पुलिस द्वारा लाश दरवाजे से बाहर निकालने पर देखा तो वह लाश उसके पुत्र जावेद की थी। आरोप है कि उसके पुत्रवधू तरन्नुम बानो का अवैध संबंध उसके पुत्र जावेद के मित्र छोटू से था। जावेद की गैर मौजूदगी में छोटू अक्सर घर आता-जाता था।
इसी के चलते उसकी पुत्रवधू तरन्नुम बानो, छोटू व अजीज रहमान ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसके पुत्र की निर्मम हत्या कर दी और शव को दरवाजे पर लटका कर चोरी करने का झूठा आरोप लगाकर मामले को गुमराह करने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पुलिस व उच्चाधिकारियों से शिकायत के बाद भी कुछ नहीं हुआ तब वादी ने कोर्ट की शरण ली।



