
वाराणसी। अपर जिला जज (सप्तम) नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में उसके पति अभियुक्त मोहम्मद अली उर्फ छेदी को दोषी करार देते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास और पांच हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्रवण कुमार रावत व अधिवक्ता सर्वेंद्र कुमार सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जंसा थाना क्षेत्र के सजोई, मुस्लिमपुर गांव निवासी सफीउर्रहमान की बहन रिजवान परवीन की मोहम्मद अली से शादी हुई थी। रिजवान परवीन से तीन बच्चे भी हुए। मोहम्मद अली अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और आये दिन गलत आरोप लगाकर उसे मारता-पीटता रहता था। 27-28 फरवरी 2016 की रात्रि में सोते समय मोहम्मद अली ने कुल्हाड़ी से पत्नी के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। गांव वालों से सूचना मिलने पर पहुंचे सफीउर्रहमान ने पुलिस को सूचना दी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह परीक्षित किए गए थे।



