
गाजीपुर : उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जनपद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने नाबालिग पीड़िता को अगवा कर दुराचार के मामले में एक आरोपी संजय वर्मा को शुक्रवार को 10 साल की कड़ी कैद व 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए उसके दो साथी रामशीष वर्मा व सोनू उर्फ आमिर को 5-5 साल की कड़ी कैद के साथ 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया।
कोतवाली थाना मुहल्ला न्यू कॉलोनी कपुरपुर के एक व्यक्ति ने थाना कोतवाली में 26 अगस्त 2013 को तहरीर दिया की 24 अगस्त 2013 को दिन में उसके लड़के का दावते वलीमा था और उसी शाम उसी नाबालिग नतनी जो नैनी इलाहाबाद से आयी हुई थी , शाम 7 बजे से गायब हो गई। काफी तलाश के बाद नही मिली रात में एक अंजान मोबाइल से फोन आया था। सूचना के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।(वार्ता)



