
आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को सजा
वाराणसी। दहेज के लिए प्रताड़ित करने व विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अदालत ने पति को दंडित किया है। अपर जिला जज (षष्ठम) अनिल कुमार पंचम की अदालत ने जंसा निवासी अभियुक्त अशोक कुमार को दोषी पाने पर पांच वर्ष के कारावास व आठ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को पांच माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत में अभियोजन की ओर से एडीजीसी बिंदू सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने जंसा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था की उसके पुत्री कि शादी मई 2003 में जंसा निवासी अशोक कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित करने लगे। इस दौरान पति अशोक कुमार ने दहेज में 50 हजार रुपए की मांग करते हुए पैसे न मिलने पर उसकी पुत्री को जलाकर मार डालने की धमकी दी। इस बीच 3 मार्च 2010 को उसका दामाद अशोक कुमार उसके घर पहुंचा और उसे सूचना दी कि उसकी पुत्री जल गई है। जिस पर वह अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा और उसे शिवप्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसके पुत्री की मौत हो गई।