वाराणसी। विशेष (एमपी एमएलए कोर्ट ) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पड़ी आवेदन की पोषणीयता के आधार पर खारिज कर दिया। पिछले तिथि पर कोर्ट ने अर्जी की पोषणीयता सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
भारतीय जनता पार्टी विधि संयोजक और अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने अपने अधिवक्ता राजकुमार तिवारी के जरिए कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156 ( 3)के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। आरोप लगाया की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैंब्रिज बिजनेस स्कूल ब्रिटेन में कार्यक्रम के दौरान भारत की वर्तमान राजनीति परिधि पर विवादित बयान दिया।
उन्होंने कहा था कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में हैं, देश में अल्पसंख्यक, दलित सुरक्षित नहीं है। इस तरह के बयान दूसरे देश में देकर भारत को अपमानित किया गया। इस मामले अधिवक्ता ने थाने से लेकर आलाधिकारी से गुहार लगाई कोई करवाई नही होने पर कोर्ट में आवेदन दिया था। जिसे सुनवाई के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया।



