
औरैया : उत्तर प्रदेश में औरैया जिले की एक विशेष अदालत ने 14 साल पुराने बहुचर्चित इंजीनियर हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व विधायक शेखर तिवारी और उसके तीन सहयोगी विनय तिवारी, मनोज कुमार अवस्थी व पूती उर्फ रामबाबू को गैंगेस्टर के मामले में दोषी करार देते हुये 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और आठ आठ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी।
विशेष न्यायाधीश एमपी, एमएलए संजय कुमार सिंह की अदालत ने गुरूवार को यह सजा सुनायी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिसम्बर 2008 में दिवियापुर में गेल कालोनी में रह रहे पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अभियंता मनोज कुमार गुप्ता की पीट-पीट कर हत्या करने के बहुचर्चित मामले में तत्कालीन बसपा विधायक शेखर तिवारी व उनके साथियों पर हत्या व गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था। इंजीनियर हत्या काण्ड के अभियुक्त शेखर तिवारी व अन्य सहयोगियों को कोर्ट से आजीवन कारावास हुआ।(वार्ता)



