
वाराणसी। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश सिन्हा की अदालत में छात्रा के मुकदमे में जांच के नाम पर दुर्व्यवहार करना और अश्लील मैसेज करने के मामले में आरोपी एसआई केशवप्रसाद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। इस समय आरोपी चंदौली थाना क्षेत्र में तैनात है। इसे पहले आरोपी ने हाईकोर्ट से शीघ्र सुनवाई के आदेश अनुसार हाजिर हुआ। कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार पाजी , मनोज तिवारी ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनि ने कैंट 2017 थाने में मुकदमा दर्ज करायी थी। पीड़िता पहड़िया स्थित एक नर्सिंग होम से जीएनएम कोर्स कर रही है । 17 जून 2016 को पीड़िता के मकान मालिक राजेश कुमार ने शराब के नशे में धुत्त होकर उससे मारपीट और छेड़खानी की। पीड़िता किसी तरह भाग कर पांडेयपुर पुलिस चौकी आयी और तहरीर दी लेकिन रिपोर्ट दर्ज नही किया गया। उल्टे उसके खिलाफ मकान मालिक से मुकदमा दर्ज करा दिया गया।
इस मामले के विवेचक केशव प्रसाद सिंह ने उसे गलत नीयत के लिए गेस्ट हाउस बुलाया, नहीं आने पर अश्लील मैसेज और फोन कर परेशान करने लगा। इसके पीड़िता ने आलाधिकारी से शिकायत की और मुकदमा दर्ज कराया। इसकी सीबीसीआई डी जांच हुई। जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल की गई । इस मामले में आरोपी दरोगा के खिलाफ वारंट जारी की गई थी।



