
वाराणसी। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने नाबालिक से दुराचार का आरोपी राजू पटेल को दोषी पाया और 20 साल की सजा साथ ही 18 हजार का जुर्माना लगाया। कोर्ट में अभियोजन के तरफ से संतोष सिंह ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार पीड़िता की मां ने 2020 में मंडुवाडीह थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप था कि प्रार्थिनी की नाबालिक पुत्री को एक जुलाई 2020 को आरोपी राजू पटेल ने बहला फुसला कर भागा ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता को बरामद होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।



