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भाजपा जिपं अध्यक्ष, पूर्व एमएलए, दो ब्लॉक प्रमुख समेत 12 को 2-2 साल कैद

सुलतानपुर । करीब छह साल पहले धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान नामांकन के वक्त हुये बवाल में एम पी/एम एल ए कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है। दोनों पक्षों से दर्जन भर लोगों को 2-2 साल कैद की सजा हुई है। इसमें भाजपा जिपं अध्यक्ष उषा सिंह, उनके पति एवं बल्दीराय ब्लॉक के प्रमुख शिवकुमार सिंह, पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह व उनके भाई ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह के नाम शामिल हैं। उधर आज फैसले के समय जिपं अध्यक्ष व पूर्व विधायक मौजूद नहीं थे।

घटना 5 फरवरी साल 2016 की है। नीलम कोरी और जानकी देवी नामांकन करने ब्लॉक पर गई थीं। इस समय दोनो पक्ष में विवाद और अंत में बवाल और मारपीट हुई। प्रत्याशियों समेत कई लोगों को चोटें आई। नीलम कोरी की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह ने पूर्व विधायक उनके ब्लॉक प्रमुख भाई, राम मूर्ति सिंह, अतुल सिंह व अजीत यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया। इसके बाद उनकी मौत हो गई।

क्रॉस केस में भी दो-दो साल की सजा

वहीं दूसरी ओर ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह का केस दर्ज नहीं किया गया तब उन्होंने कोर्ट की शरण ली। अदालत के निर्देश पर जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह उनके पति शिवकुमार सिंह, राजेंद्र मिश्र, कमला देवी, रमाकांत मिश्र, सिराज व दद्दन दुबे के विरुद्ध केस दर्ज हो गया। दोनों केस में सुनवाई साथ चली। शुक्रवार को जज एकता वर्मा ने साक्ष्य के आधार पर पूर्व विधायक उनके ब्लॉक प्रमुख भाई आदि आरोपितों को 2-2 वर्ष साल कैद और 4-4 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। उधर क्रॉस केस में सभी को दो दो साल कैद व दो दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी दोषियों को अपील तक जमानत पर रिहा कर दिया गया।(हि.स.)

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