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‘घाटी की शांति भंग करने वालों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा’

जम्मू : जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आर.आर. स्वैन ने गुरुवार को कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करना, टेक्स्ट और संदेश पोस्ट करना, सांप्रदायिक उन्माद भड़काने, शांति बाधित करने, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की वालों को कानून के तहत कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

श्री स्वैन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि केन्द्रशासित प्रदेश में कोई भी तत्व शांति भंग करने और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए पैगंबर मुहम्मद या किसी धार्मिक समूह या समुदाय के प्रति किसी भी प्रकार का अनादर करने का प्रयास न करे।उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने एनआईटी छात्र द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अपमानजनक वीडियो की पृष्ठभूमि पर कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा की।

डीजीपी ने कहा, “केन्द्रशासित प्रदेश की शांति भंग करने, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने, हिंसा भड़काने, सड़क पर विरोध प्रदर्शन, आतंकवाद और अलगाववादियों को बढ़ावा देने वाले किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक वीडियो, संदेश, टेक्स्ट या पोस्ट पर पुलिस कानून के मुताबिक संबंधित व्यक्ति से सख्ती के साथ निपटेगी। पुलिस उचित जांच के बाद इस तरह के एजेंडे पर काम करने वाले असामाजिक तत्वों, शांति विरोधी तत्वों और निहित स्वार्थों से सख्ती से निपटेगी और उन्हें पकड़ेगी।

”उन्होंने कहा कि यदि किसी को केन्द्रशासित प्रदेश में किसी तरह से शांति भंग करने की संभावना वाले टेक्स्ट या वीडियो मिलते हैं तो उसे तुरंत संबंधित पुलिस थाने से संपर्क करना चाहिए। लाेगों को उस वीडियो या टेक्स्ट को प्रसार नहीं करना चाहिए जो प्रदेश की सांप्रदायिक सद्भाव को भंग करने में बढ़ावा दे सकता है और शांति को बाधित कर सकता हैडीजीपी से जब यह पूछा गया कि क्या उन राजनीतिक दलों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जो कथित तौर पर अशांति फैलाना चाहते हैं।

इस पर उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर पुलिस कानून की संरक्षक है। यदि कोई विशेष कार्य जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है जिससे मानव जीवन की हानि, हमले, संपत्ति की हानि होती है, तो उन्हें (राजनीतिक नेताओं को) की संलिप्तता पर उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा।”(वार्ता)

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