
दुराचारी को दस साल की सजा
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अनुतोष कुमार शर्मा की अदालत ने नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के मामले में आरोपी इदलपुर (बड़गांव) निवासी अजय कुमार को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत नेआरोपी पर 56 हजार रुपए अर्थदंड भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर आरोपी को पांच माह के अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड अदा होने पर 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का आदेश भी दिया है। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपित को साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था की उसकी 16 वर्षीय पुत्री 23 दिसंबर 2015 को शाम करीब 6 बजे शौच के लिए गई थी। उसी दौरान इदलपुर, प्रतापपट्टी (बड़गांव) निवासी अजय कुमार उसकी लड़की को शादी का झांसा देकर गांव के ही रहने वाले आयश चौबे नामक लड़के की मदद से बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया। इस बीच कई दिनों तक उसकी लड़की के साथ अजय कुमार ने दुष्कर्म किया। उसके बाद 31 दिसंबर 2015 को रात्रि में पलहीपट्टी चौराहे पर छोड़कर वहां से भाग गया। वहां से किसी तरह घर पहुंचकर उसकी लड़की ने अपनी आपबीती परिजनों को सुनाई। जिसके बाद परिजन उसे लेकर चोलापुर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।
नेताओं की बयानबाजी पर आज आदेश संभव
वाराणसी। ज्ञानवापी प्रकरण के वुजूखाने में गंदगी और नेताओं की बयानबाजी को लेकर एसीजेएम पंचम उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में मंगलवार को आदेश आने की संभावना है । इस मामले चार तिथि पहले ही पक्ष के सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख ली है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया है और विपक्षीगण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने आदेश देने की गुहार लगाई है।