State

सुप्रीम कोर्ट ने जैन को दी 11 जुलाई तक जमानत, मीडिया से बात करने पर रोक

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में करीब साल भर से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को अपना इलाज कराने के लिए शुक्रवार को 11 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी।न्यायमूर्ति जी. के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा ने आम आदमी पार्टी के नेता पूर्व मंत्री जैन की गुहार पर मेडिकल आधार पर उन्हें छह सप्ताह की अंतरिम राहत देते हुए उन्हें अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति प्रदान की है।

शीर्ष अदालत ने जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए जैन को 10 जुलाई तक की इस जमानत अवधि के दौरान इलाज के सभी दस्तावेज उसके समक्ष पेश करने का निर्देश भी दिया है।उच्चतम न्यायालय ने अंतरिम जमानत के दौरान जैन को किसी भी मुद्दे पर मीडिया से बात करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिना अदालती आदेश के बाहर जाने पर रोक लगा दी है।शीर्ष अदालत ने जैन से कहा है कि वह अपनी जमानत अवधि के दौरान किसी गवाह को प्रभावित न करेंगे और बिना इजाजत दिल्ली से बाहर न जाएंगे।पूर्व मंत्री जैन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मई 2022 में गिरफ्तार किए जाने के बाद से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।(वार्ता)

BABA GANINATH BHAKT MANDAL  BABA GANINATH BHAKT MANDAL

Related Articles

Back to top button