State

धन शोधन मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की शराब नीति-2021-22 (जो बाद में रद्द कर दी गई थी) में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एवं अन्य की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने मामले को गंभीर बताते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया के अलावा अन्य सह आरोपी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और बी. बाबू को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज प्राथमिकी मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला सार्वजनिक धन के भारी नुकसान और गहरी साजिश करने के आरोप पर आधारित है। याचिकाकर्ता सिसोदिया के खिलाफ इस मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसलिए इस मामले को कुछ अलग तरीके से देखना होगा।एकल पीठ ने कहा कि इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पर बाहरी लोगों की सलाह पर शराब नीति को प्रभावित करने के आरोप है।इससे पहले उच्च न्यायालय की इसी पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की जमानत याचिका 30 मई को खारिज कर दी थी।

तब इस एकल पीठ ने श्री सिसोदिया की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता प्रभावशाली व्यक्ति है और जमानत मिलने के बाद वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इस वजह से उसे जमानत नहीं दी सकती।राउस एवेन्यू स्थित एम. के. नागपाल की विशेष अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।विशेष अदालत ने ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित प्राथमिकी में सिसोदिया की जमानत याचिका 28 अप्रैल खारिज कर दी थी।सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।

फिलहाल वह ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है।सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सिसोदिया से पूछताछ की थी और नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। बाद में विशेष अदालत ने ईडी की याचिका पर सिसोदिया को उसकी हिरासत में भेजा दिया था। सिसोदिया की ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद इस मामले में भी उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।सीबीआई ने 17 अगस्त-2022 को सिसोदिया और अन्य 14 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी तथा इस मामले में पहली बार 17 अक्टूबर-2022 को सिसोदिया से पूछताछ की थी।(वार्ता)

BABA GANINATH BHAKT MANDAL  BABA GANINATH BHAKT MANDAL

Related Articles

Back to top button