मध्यप्रदेश में कोरोना उपचार से संबंधित आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी और सेवाओं के बदले अधिक वसूली करने वालों के विरुद्ध मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कड़े निर्देश के बाद 20 व्यक्तियों के विरुद्ध रासुका के अंतर्गत प्राथमीकि दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के इलाज में आवश्यक इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही की जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में लिप्त 20 व्यक्तियों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के प्रकरण दर्ज किये गये हैं। किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा।
इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर व जबलपुर के हैं आरोपी
रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर इंदौर जिले में 9 व्यक्तियों, उज्जैन जिले में 8 व्यक्तियों, जबलपुर जिले में 2 व्यक्तियों और ग्वालियर जिले में एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका के प्रकरण दर्ज किये गये हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक व्यक्ति के विरुद्ध रासुका का प्रकरण दर्ज किया गया है।
61 के विरुद्ध भी कार्रवाई
कोरोना मरीजों से अधिक शुल्क वसूलने पर 61 स्वास्थ्य संस्थाओं/व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इनसे 7 लाख 34 हज़ार रुपये की राशि मरीजों के परिजनों को वापस दिलाई गई है। इनमें से दो संस्थाओं का लाइसेंस निरस्त किया गया है तथा 22 व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
कालाबाजारी और अवैध विक्रय नहीं हो, इसके लिये प्रदेश के सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं। औषधि निरीक्षकों द्वारा निरंतर निरीक्षण किये जा रहे हैं। एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिक्री एवं कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण के प्रयास किये जा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति एवं वितरण पर सतत निगरानी रखी जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का वितरण केवल अस्पताल एवं संस्थाओं में हो, ऐसी व्यवस्था की गई है, ताकि अस्पतालों में भर्ती मरीजों को सुगमता से इंजेक्शन उपलब्ध हो सके।