मोबाईल चोर को चार साल की सजा

वाराणसी। अपर जिला जज (चतुर्दश) अनुरोध मिश्र की अदालत ने मोबाइल बरामदगी के मामले में अभियुक्त अबरार अहमद को चार साल के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी विद्यासागर पांडेय के अनुसार छह फरवरी 2016 को शाम साढे़ पांच बजे कैंट स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर स्थित विश्रामालय के पास जीआरपी के जवान संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को देख पड़ाव (मुगलसराय) के चौरहट नई बस्ती निवासी अभियुक्त अबरार अहमद भीड़ में भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने पीछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया।तलाशी में उसके जेब में से चोरी की पांच मोबाइल बरामद हुई। जिसे उसने विभिन्न स्थानों से चुराया था।

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