
रेप के आरोपी को आजीवन कारावास
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुतोष शर्मा की अदालत ने शादी का झांसा देकर दुराचार करने और गर्भवती होने से एक पुत्र के पैदा होने के मामले में जैतपुरा निवासी अभियुक्त मनीष कुमार को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड की धनराशि में से 80 फीसदी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी अदालत ने आदेश दिया है। अदालत ने अभियुक्त के अपराध को जघन्य कोटि का पाया और उसे दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक मधुकर उपाध्याय के मुताबिक वादी और अभियुक्त के पिता जैतपुरा थाना क्षेत्र में पड़ोसी थे। इस दौरान वादी के नाबालिग पुत्री को अभियुक्त मनीष कुमार ने चार अप्रैल 2013 की भोर में 3 से 4 बजे के बीच बहला फुसलाकर भगा ले गया। भगाते वक्त मोहल्ले के संजय सेठ व अन्य लोगों ने देखा था। 6 अप्रैल को अभियुक्त का पिता, उसका भाई व अन्य लोग वादी के घर उसकी पुत्री को लेकर आये और उसे घर मे धकेल दिया। इस पर वादी ने घर मे रखने से मना किया तो उसको मारने-पीटने लगे। इस दौरान शोर सुनकर जब अन्य लोग वहां जुटने लगे तो वह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पीड़िता ने वादी को बताया कि अभियुक्त चार-पांच महीनों से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर रहा था और वह तीन माह की गर्भवती भी हो गयी है। अदालत ने विचारण के दौरान अभियुक्त को दुष्कर्म का दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुना दी।