नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में 19 लाख राशन कार्ड को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सभी राशन कार्डधारकों का फील्ड वेरिफिकेशन करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने तेलंगाना के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वो राशन कार्ड को निरस्त करने से पहले उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में हलफनामा दाखिल करें।
याचिका सामाजिक कार्यकर्ता एस.क्यू. मसूद ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्वेस ने कहा कि 2016 में एक नोटिफिकेशन के जरिये तेलंगाना में 19 लाख राशन कार्ड बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दिए गए। निरस्त करने के पहले कोई फील्ड वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया। राशन कार्डों को कंप्यूटर के डाटा के आधार पर निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। जिनके कार्ड निरस्त किए गए उनसे कहा गया कि वे नए सिरे से कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करें, लेकिन उनके आवेदन दो-तीन साल से लंबित हैं और अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया।
मसूद ने इसके पहले राज्य में 19 लाख राशन कार्ड को निरस्त करने के आदेश के खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।(हि.स.)



