
हेरोइन तस्कर को दस साल की सजा
वाराणसी। एक किलो से अधिक हेरोइन बरामदगी के मामले में अदालत ने एक अभियुक्त को दंडित किया है। अपर जिला जज (पंचम) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने जैदपुर बाराबंकी निवासी अभियुक्त वसीम मलीक को दोषी पाने पर दस वर्ष की कठोर कारावास व एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरविंद कुमार श्रीवास्तव व सुनिल कुमार सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रोडवेज चौकी प्रभारी मिर्जा रिजवान बेग 16 अगस्त 2019 को रोडवेज परिसर में चेकिंग कर रहे थे, उसी दौरान एक व्यक्ति रोडवेज कैंटीन के पास काले रंग की पिट्ठू बैग लिये दिखाई दिया। पुलिस को आता देख वह भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने जब उसे रोककर बैग की तलाशी ली तो बैग में से एक किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद हुई। पूछताछ में पकडेÞ गये व्यक्ति ने अपना नाम वसीम मलिक निवासी जैदपुर बाराबंकी बताया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।