State

प्रवर्तन निदेशालय ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह का घर किया कुर्क

श्रीनगर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने श्रीनगर के अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की 21.80 लाख रुपये की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुर्क की है। ईडी की जांच से पता चला है कि शाह कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने के लिए पथराव, जुलूस, विरोध और अन्य विध्वंसक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थे।

ईडी ने एक बयान में कहा है कि जांच के दौरान पता चला था कि शब्बीर अहमद शाह कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की गतिविधियों में पथराव, जुलूस, विरोध, बंद, हड़ताल और अन्य विध्वंसक गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय रूप से शामिल था। इसके अलावा जांच में यह भी पता चला कि शब्बीर अहमद शाह ने आतंकी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन और पाकिस्तान स्थित अन्य आतंकवादी संगठनों से हवाला और अन्य माध्यमों से धन प्राप्त किया है। इस धन का इस्तेमाल कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था।

जांच के दौरान शब्बीर अहमद शाह के नाम पर 21.80 लाख रुपये की रुपये की एक अचल संपत्ति की पहचान की गई थी। बयान में कहा गया है कि शब्बीर अहमद शाह पुत्र गुलाम मोहम्मद के नाम पर बोटशाह कॉलोनी सनत नगर, पीएस बरजुल्ला, श्रीनगर में स्थित 21.80 लाख रुपये की अचल संपत्ति को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

ईडी ने हाफिज मुहम्मद सईद और अन्य के खिलाफ आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की विभिन्न धाराओं के तहत 30 मई, 2017 को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। ईडी ने मई, 2017 में आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत शब्बीर अहमद शाह और लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक हाफिज मुहम्मद सईद के नाम पर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संपत्ति को कुर्क किया था।(हि.स.)

BABA GANINATH BHAKT MANDAL  BABA GANINATH BHAKT MANDAL

Related Articles

Back to top button