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बीआरएस नेता कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शराब नीति 2021-2022 (जो बात में रद्द कर दी गई) कथित घोटाला से संबंधित धनशोधन के एक मामले गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधान परिषद सदस्य के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।राऊज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने यह आदेश पारित किया।विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी (ईडी) और याचिकार्ता सुश्री कविता की दलीलें ने विस्तार से सुनने के बाद 04 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।बीआरएस नेता कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी न्यायिक हिरासत अवधि नौ अप्रैल को समाप्त होने वाली है।केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 17 अगस्त 2022 को वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति (शराब नीती ) बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमिताओं का आरोप लगाते हुए आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को धनशोध का मुकदमा दर्ज किया था।

ईडी का दावा है कि कविता और कुछ अन्य लोगों ने शराब नीति में गलत तरीके से लाभ पाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया सहित आम आदमी पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं के साथ ‘साजिश’ में शामिल थी।मुख्यमंत्री केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया दोनों न्याय किरासत में जेल में बंद है।इस मामले के अन्य आरोपियों में शामिल ‘आप’ सांसद संजय सिंह को पिछले दिनों शीर्ष अदालत ने जमानत दे दी थी।इसके बाद उन्हें विशेष अदालत ने सशर्त जमानत पर रिहा करने का तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया था। (वार्ता)

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