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‘भड़काऊ भाषण’ मामले में आजम खान दोषी करार, सुनाई गई 3 साल की सजा

लखनऊ । समाजवादी पार्टी (सपा) के रामपुर से विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में दोषी पाया गया है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद अब उनकी विधान सभा सदस्यता भी हाथ से जा सकती है।

सपा नेता आजम खान पर तीन साल पूर्व रामपुर के मिलक में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां करने का आरोप था। इस मामले में आकाश सक्सेना की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए सपा नेता आजम खान को दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने उन्हें दर्ज मुकदमे की तीन धाराओं के तहत तीन साल की सजा भी सुना दी है। यह फैसला आने के बाद अब आजम खान की विधानसभा सदस्यता की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

सजा और फिर जमानत मिलने पर आजम ने कहा, ‘इंसाफ का कायल हो गया’

‘भड़काऊ भाषण’ मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को गुरुवार को रामपुर की एमपी-एमएलए की न्यायालय ने तीन साल सजा व 25 हजार का जुर्माने का फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद उनके अधिवक्ता ने जमानत अर्जी लगाई। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए राहत दी। इस पर उन्होंने कोर्ट से बाहर आने पर कहा कि ‘इंसाफ का कायल हो गया’।

रामपुर में तीन साल पूर्व 2019 के सितम्बर माह में एक चुनावी सभा के दौरान मिलक में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इस मामले में आकाश सक्सेना की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए की न्यायालय ने आज उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई। इस मामले में कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने जमानत अर्जी दी। इस पर सजा में तीन साल की अधिकतम जेल के प्रावधान को देखते हुए न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। कोर्ट के आए सजा के फैसले और फिर जमानत मिलने के मामले में सपा नेता आजम खान ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ‘आज मैं इंसाफ का कायल हो गया’(हि.स.)।

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