वाराणसी । ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली उर्वरक बनाने के मामले में आरोपित कमलेश दीक्षित की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) केपी सिंह की अदालत ने खारिज कर दी। एडीजीसी आलोक चंद्र शुक्ला व सहयोगी मुकेश चौरसिया के अनुसार जिला कृषि अधिकारी सुभाष मौर्य ने चोलापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 25 अगस्त 2019 को गोपनीय सूचना के आधार पर चोलापुर के भदवा के समीप स्थित बसांव, पलहीपट्टी निवासी कमलेश दीक्षित के गोदाम में छापेमारी की गई, लेकिन वह मौके पर नहीं मिला। छापेमारी में परिसर से बांडेड कंपनी के मोनोजिंक व माइक्रोन्यूट्रिएंट की अवैध पैकिंग पाई गई। गोदाम को तहसीलदार सदर व ग्राम प्रधान की उपस्थित में सील कर आरोपित कमलेश दीक्षित की तलाश शुरू की गई।