Crime
गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को सजा
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अविनाश नारायण पांडेय की अदालत ने गैंगस्टर मामले में आरोपी अमरनाथ उर्फ संजय उर्फ राजेश यादव को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत में अभियोजन पक्ष की पैरवी अभियोजन अधिकारी रामनारायण सिंह ने की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जैतपुरा पुलिस ने विभिन्न आपराधिक मुकदमों के आधार पर औसनगंज निवासी अभियुक्त अमरनाथ उर्फ संजय उर्फ राजेश यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस का आरोप था कि शातिर अमरनाथ उर्फ संजय उर्फ राजेश यादव का एक संगठित गिरोह है। गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर हत्या, हत्या के प्रयास व लूट पाट कर अपने और अपने साथियों के आर्थिक लाभ लेते है।