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गाजियाबाद में बिना अनुमति के सभाओं पर प्रशासन ने लगाई रोक,आठ अगस्त तक धारा 144 लागू

सभी को करना होगा कोविड नियमों का पालन, बिना अनुमति के 5 से ज्यादा व्यक्ति नहीं हो सकेंगे एकत्र

गाजियाबाद । शुक्रवार को देश के कई हिस्सों में हुए हिंसक वारदातों तथा आने वाले पर्वों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अमन-चैन कायम रखने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। अब गाजियाबाद में बिना अनुमति के कोई भी जनसभा व धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। साथ ही यदि कोई व्यक्ति आपत्तिजनक पोस्टर, पम्प्लेट आदि लगाता है तो उसके खिलाफ भी जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। गाजियाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने रविवार देर शाम कुछ इस तरह के आदेश पारित किए हैं।

जिलाधिकारी ने अपने आदेशों में कहा है कि जिले में शांति बहाल करना बेहद जरूरी है। इसलिए बिना अनुमति के किसी भी धरने, प्रदर्शन, जुलूस पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। साथ ही 5 या 5 से अधिक लोग सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकेंगे और ना ही एक साथ चल सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले जिला प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी होगी। सभी को सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 का पालन करना होगा।

जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक मार्गों पर रास्ता जाम या बाधित नहीं करेगा। आपत्तिजनक पोस्टर पंपलेट आदि का न तो वितरण करेगा और न ही उन्हें कहीं चस्पा करेगा। जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने भवन में या सार्वजनिक स्थान पर ईट, पत्थर, सोडा वाटर की बोतल या वह सामग्री जिससे आक्रमण किया जा सकता हो उसे नहीं रखेगा। कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता हो।

उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के कोई भी जनसभा या धार्मिक, सभा नहीं हो सकेगी। यदि किसी कार्यक्रम में पांच से ज्यादा लोग एकत्र होते हैं तो उन्हें प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी होगी। ये आदेश 09 अगस्त 2022 तक लागू रहेंगे। जिलाधिकारी ने परीक्षाओं के मद्देनजर भी कई दिशा निर्देश पारित किए हैं।(हि.स.)

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