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सपा नेता आजम खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान को बताया- आदतन अपराधी और भू-माफिया

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आजम खान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वो आदतन अपराधी है।

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वो आदतन अपराधी और भू-माफिया है। नया केस फर्जी दस्तावेज से स्कूल को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलाने का है। केस दर्ज करने वाले अधिकारी को धमकाने का मामला भी है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आजम को जमानत मिलते ही नया केस दर्ज हो जाता है।

आजम खान की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे। इस तरह लगातार जेल में रखना दुर्भावना है। यूपी सरकार ने कहा कि 60 से ज़्यादा केस स्थानीय लोगों ने दर्ज कराए हैं। कई केस पिछली सरकार के समय दर्ज हुए हैं। यूपी सरकार ने कहा कि आज़म खान ज़मीन पर कब्जे करते हैं, कई शिकायतें दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या इन मामलों में उनको जमानत मिली है।(हि.स.)

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