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शत्रु सम्पत्ति मामले में आजम खान की जमानत पर निर्णय सुरक्षित

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज गुरुवार को आजम खान के वकीलों व सरकार की तरफ से दी गई दलीलें सुनने के बाद शत्रु सम्पत्ति मामले में दर्ज मुकदमे में जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने फैसला सुरक्षित कर लिया। इस मामले में यदि जमानत मिल जाती है तो आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं।

आजम खान के खिलाफ 2019 में शत्रु सम्पत्ति का मामला दर्ज हुआ था। मामले के अनुसार, अजीमनगर थाने में शत्रु सम्पत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के आरोप में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इसमें चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। इस मामले में चार दिसम्बर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने तभी से इस इस मामले में निर्णय सुरक्षित कर लिया था।

इस बीच इस मामले में यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कुछ और तथ्य पेश किया और पूरक शपथ पत्र दाखिल कर कोर्ट से मोहलत मांगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए चार मई की तारीख नियत की थी। चार मई को हाईकोर्ट में लम्बित केसों की सुनवाई पांच मई को हुई।

गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ वर्ष 2019 में सांसद बनने से लेकर अब तक कुल 89 मामले दर्ज हैं। इनमें से शत्रु सम्पत्ति केस को छोड़कर शेष सभी में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक मामला शत्रु सम्पत्ति का रह गया है।

मालूम हो कि आजम खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित करने के बाद लंबे अर्से से फैसला लम्बित रखा है। उन्होंने इस मामले में जल्द फैसला सुनाए जाने की अपील की। इस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो मई की तारीख मुकर्रर की थी।(हि.स.)

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