
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने फार्मा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को दिए जाने वाले गिफ्ट और महंगे उपहारों को रेगुलेट करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। वर्तमान में फार्मा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को गिफ्ट देने के लिए डॉक्टरों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है।
याचिका में मांग की गई है कि महंगे उपहारों के लिए फार्मा कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाए। इसके पहले एक दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टरों को महंगे उपहार देना कानून सम्मत नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि फार्मा कंपनियां डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट देकर कानून से भाग नहीं सकती हैं।(हि.स.)



