
31 मार्च तक टैक्स जमा करें: वाराणसी नगर निगम ने बढ़ाया समय, छुट्टियों में भी खुलेंगे काउंटर
वाराणसी नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्ति से पहले टैक्स वसूली तेज कर दी है। 31 मार्च तक कलेक्शन सेंटर शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे और छुट्टियों में भी काम होगा। समय पर भुगतान न करने पर ब्याज और 50% विलंब शुल्क लगेगा। निगम ने ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से जल्द टैक्स जमा करने की अपील की है।
- बकाया पर लगेगा ब्याज और 50% विलंब शुल्क, नगर आयुक्त ने करदाताओं से तुरंत भुगतान की अपील की
वाराणसी। वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति में अब महज 11 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में बकाया कर वसूली को लेकर नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। करदाताओं को राहत देने और अधिक से अधिक राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए निगम प्रशासन ने सभी जोनल कार्यालयों में स्थित टैक्स कलेक्शन सेंटरों के समय में विस्तार कर दिया है। अब ये केंद्र आगामी 31 मार्च तक प्रतिदिन शाम 7:00 बजे तक खुले रहेंगे।
नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए एक अहम निर्णय यह भी लिया है कि सार्वजनिक अवकाश के दिन भी टैक्स कलेक्शन का कार्य जारी रहेगा। इसके तहत ईद और रविवार को भी नगर निगम मुख्यालय सहित सभी जोनल कार्यालयों के टैक्स विभाग खुले रहेंगे, ताकि लोग बिना किसी बाधा के अपना बकाया कर जमा कर सकें।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कर जमा न करने पर करदाताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। 31 मार्च के बाद बकाया कर पर ब्याज जोड़कर इसे अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के बिल में सम्मिलित कर वसूला जाएगा, जिससे कुल देनदारी बढ़ जाएगी।
इसके अलावा, निगम ने करेत्तर मदों-जैसे दुकानों के किराए और लाइसेंस शुल्क-को लेकर सख्त रुख अपनाया है। यदि इन मदों में भुगतान में देरी होती है, तो बकाया मूल राशि पर सीधे 50 प्रतिशत का विलंब शुल्क लगाया जाएगा। यह कदम राजस्व अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने भवन स्वामियों और करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ और अतिरिक्त जुर्माने से बचने के लिए तुरंत अपने करों का भुगतान करें। उन्होंने यह भी बताया कि जलकर (वाटर टैक्स) के सरचार्ज में छूट का लाभ लेने का यह अंतिम अवसर है, जिसे समय रहते उठाया जाना चाहिए।
निगम ने कर भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं। नागरिक घर बैठे निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.nnvns.org.in के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। वहीं, जो लोग ऑफलाइन भुगतान करना चाहते हैं, वे संबंधित जोनल कार्यालयों के काउंटर पर जाकर सीधे टैक्स जमा कर सकते हैं।
नगर निगम के इस फैसले से स्पष्ट है कि प्रशासन एक ओर जहां नागरिकों को अधिकतम सुविधा देने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर राजस्व वसूली को लेकर सख्ती भी बरत रहा है। ऐसे में करदाताओं के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे तय समय सीमा के भीतर अपने दायित्वों का निर्वहन करें, ताकि अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचा जा सके।
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