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मुख्तार, अफजल गैंगस्टर मामले में दोषी करार,मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) : उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत ने शनिवार को माफिया मुख्तार अंसारी, उसके भाई एवं बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी को 16 वर्ष पुराने गैंगस्टर अधिनियम मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनायी।सजा सुनते ही डॉन मुख़्तार अंसारी रो पड़ा. मुख़्तार के साथ ही भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है।

सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दुर्गेश पांडेय की अदालत ने मुख्तार को 10 साल कैद और पांच लाख रुपये जुर्माना सुनाया, जबकि अफजल को चार साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माना सुनाया है। मुख्तार हालांकि इस समय बांदा जेल में बंद है। उसकी वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेशी हुई, अफ़ज़ल अदालत में पेश हुआ, जहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और वकीलों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अदालत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। अदालत ने गैंगस्टर मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अफजल को गाजीपुर जेल भेज दिया।(वार्ता)

सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा, सांसदी जाना तय

सांसद अफजाल अंसारी को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अफजाल को चार की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। दो साल से ज्यादा की सजा होने के कारण अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता जाना तय है।

पहले 15 अप्रैल को आना था फैसला

बता दें कि यूपी के बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण के बाद मुख्तार और अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके भाई माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। एजाजुल हक का देहांत हो चुका है। इस मामले में 1 अप्रैल को सुनवाई पूरी हो गई थी। पहले इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था।(वीएनएस)

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