राहुल गांधी के बयान की पोषणीयता पर सुनवाई 17 को
लंदन में कैंब्रिज जज बिजनेस स्कूल दिए गए बयान के लेकर कोर्ट में दायर है आवेदन
वाराणसी। विशेष (एमपी एमएलए कोर्ट ) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने लंदन में कैंब्रिज जज बिजनेस स्कूल दिए गए बयान के लेकर कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ पड़ी आवेदन की पोषणीयता की बिंदु पर सुनवाई के लिए 17 मार्च की तिथि नियत की है। मंगलवार को वादी अधिवक्ता ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिसपर कोर्ट ने सुनवाई के लिए तिथि नियत की है ।
अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने अपने अधिवक्ता राजकुमार तिवारी के जरिए कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156 ( 3)के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। आरोप लगाया की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैंब्रिज जज बिजनेस स्कूल ब्रिटेन में कार्यक्रम के दौरान भारत की वर्तमान राजनीति परिधि पर विवादित बयान दिया । जिसे कहा गया की भारत में लोकतंत्र की खतरा हो गया है। भारत अल्पसंख्यक , दलित , आदि सुरक्षित नहीं है।
इस तरह के बयान दूसरे देश में देकर भारत को अपमानित किया गया वही नही देश की एकता अखंडता व संप्रभुता के खिलाफ बयान दिया गया। इनके बयान से देश में अशांति और वैमनस्य आपस में बढ़ सकती है। जिसे देश के लिए खतरनाक है। पूरी दुनिया में इसे भारत की छवि खराब की गई। जो करोड़ों भावनाओ का अनादर किया गया है। इस मामले अधिवक्ता ने थाने से लेकर आलाधिकारी से गुहार लगाई कोई करवाई नही होने पर कोर्ट में आवेदन किया।



