
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट प्रथम) त्रिभुवन नाथ की अदालत ने 14 वर्षीय छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में चेतगंज के पियरिया पोखरी निवासी अभियुक्त देवा चौहान उर्फ गोलू को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कड़ी कैद व 28 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह व वादी के अधिवक्ता पंकज कुमार सिंह के मुताबिक वादी ने चेतगंज थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी में कहा था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री कक्षा 9 की छात्रा है। उसकी पुत्री 2 जनवरी 2016 को सुबह 9 बजे से घर से लापता है। वादी पत्नी के साथ फैजाबाद गया था और घर पर उसके छोटे भाई की पत्नी व उसके तीनों बच्चे मौजूद थे। आरोप लगाया की उसके पड़ोस में रहने वाली पूर्व नौकरानी व उसका पुत्र देवा उर्फ गोलू व एक अन्य महेश चौहान उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर घर से बाहर ले गए, तभी से उसका कहीं पता नही चल पा रहा है।
अदालत ने इस मामले में विचारण के दौरान अभियोजन की तरफ से सात गवाह पेश किए गए। अदालत ने अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए अभियुक्त देवा को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई। वहीं एक अन्य आरोपित को बाल अपचारी होने पर उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। जबकि महिला आरोपित बिट्टन को साक्ष्य के आभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।